2020 दिल्ली दंगे: कोर्ट ने खालिद सैफी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के मामले में जेल में बंद ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी को पारिवारिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए सोमवार को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी सैफी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें उसने अपनी भतीजी की शादी और मां के खराब स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी।

अदालत ने कहा, हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार दुल्हन आवेदक (सैफी) की निकटतम रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जैसा कि सत्यापित किया गया है, वह आवेदक की रिश्तेदार है और उसकी शादी के तथ्य की भी पुष्टि हो गई है। मां के संबंध में अदालत ने कहा कि हालांकि सैफी ने किसी विशेष बीमारी को दर्शाने के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है और वे सामान्य रूप से बीमार हैं। इसमें कहा गया, इस प्रकार, दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत आवेदक/अभियुक्त को वांछित राहत प्रदान करने को उचित मानती है।

अर्थात, विवाह में शामिल होने और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वृद्ध मां के साथ रहने की अनुमति (दी जाती है। अदालत ने कहा, तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 14 से 23 अक्टूबर तक 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है। न्यायालय ने 20,000 रुपये के जमानत बॉण्ड और निजी मुचलके पर अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक 23 अक्टूबर की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।