प्रधानमंत्री की डिग्री पर टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बरकरार रखा समन

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को आठ अप्रैल को खारिज कर दिया था।

पीठ ने कहा, ”हमें समान दृष्टिकोण अपनाना होगा।” गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया था। दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से दायर समन और उसके बाद सत्र न्यायालय द्वारा जारी समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।