सीएलएटी-पीजी’ विवाद : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएलयू संघ को जल्द परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘सीएलएटी-पीजी’ के अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी में कथित विसंगतियों को लेकर शुक्रवार को राहत प्रदान करते हुए एनएलयू के संघ को जल्द परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह फैसला उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तर के संबंध में छात्रों की याचिका पर सुनाया। हालांकि, अदालत ने तीसरे प्रश्न के घोषित उत्तर के संबंध में आपत्ति को खारिज कर दिया, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (एनएलयू) को तदनुसार उम्मीदवारों को अंक देने को कहा। अदालत ने ‘कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी)-पीजी’ 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों को सुधारने की मांग वाली तीन याचिकाओं पर फैसला करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने अपने फैसले में अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति उठाने के लिए एनएलयू संघ द्वारा प्रति प्रश्न 1,000 रुपये का शुल्क वसूलने के मुद्दे को उजागर किया और कहा कि अभ्यर्थियों तथा संस्थानों की चिंताओं के बीच एक ‘उचित संतुलन’ होना चाहिए।