सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति पुन: स्थापित कराने की याचिका

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यूनेस्को की विश्व विरासतों में शुमार मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर के परिसर में मौजूद जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची प्रतिमा को पुन: स्थापित करने के अनुरोध से जुड़ी एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह याचिका चर्चा में आने के लिए दायर की गई है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र ने राकेश दलाल नामक व्यक्ति की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें छतरपुर जिले के जावरी मंदिर में क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने का अनुरोध किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “यह पूरी तरह से प्रचार पाने के लिए दायर याचिका है… जाकर स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था रखते हैं, तो प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान लगाएं।” याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मूर्ति का सिर जीर्ण-शीर्ण हो चुका है और इसके पुनर्निर्माण की अनुमति देने के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “यह (मूर्ति) पुरातात्विक खुदाई में मिली थी, एएसआई ऐसा करने (मूर्ति को ठीक करने) की अनुमति देगा या नहीं… इसको लेकर कई मुद्दे हैं।” प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “इस बीच, अगर आप चाहें तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं… वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जो खजुराहो में सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है।” दलाल की याचिका में मूर्ति को बदलने या पुनर्निर्माण के लिए निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और एएसआई को कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है।