दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2021 के हत्या की कोशिश के एक मामले में आरोपी तीन लोगों को बरी करते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उनका अपराध साबित करने में विफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने इस मामले में संजय कुमार, चेतन और रिंकू को बरी करने का आदेश दिया। इन तीनों पर तन्मय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश का आरोप था। अदालत ने 12 नवंबर के अपने आदेश में कहा, ”घायलों सहित सार्वजनिक गवाहों के प्रतिकूल बयानों को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराध के लिए आरोपियों के खिलाफ एक भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा, ”मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्तों का अपराध साबित करने में विफल रहा है।” अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटना और शिकायतकर्ता को लगी चोटों की प्रकृति को साबित करने में विफल रहा। अभियोजन पक्ष के अनुसार तीनों आरोपियों ने 13 अगस्त, 2021 को आपस में हुए विवाद के बाद तन्मय सिंह पर हमला किया था। आरोप है कि संजय कुमार ने तन्मय को बुलाया और उस पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में वजीराबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

