दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक नवयुवक को दी जमानत

29
216

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस वर्ष हनुमान जयंती के एक दिन पहले जहांगीरपुरी इलाके में हुई सांप्रदायिक झड़पों से जुड़े एक मामले में कचरा बीनने वाले 19 वर्षीय नवयुवक को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आरोपी, जो अप्रैल माह से हिरासत में है, उसकी सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं हुई है और जांच में उसकी आवश्यकता नहीं है। अदालत ने आरोपी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत दे दी। अदालत ने 24 अगस्त के अपने आदेश में कहा, जहां तक याचिकाकर्ता की बात है तो उसकी किसी भी सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं हुई है। यह देखते हुए कि उसकी उम्र करीब 18-19 वर्ष है और वह 17.04.2022 से हिरासत में है। चूंकि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी मानी जाएगी।

आदेश के अनुसार, उसकी हिरासत अवधि को देखते हुए; जांच पूरी हो चुकी है और जांच के लिए याचिकाकर्ता की अब कोई जरूरत नहीं है, उसे जमानत दी जाती है…। गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं जिसमें आठ पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक घायल हो गया था। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए उसे इलाके में शांति बनाए रखने और निचली अदालत से अनुमति लिए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए।

29 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here