सत्येन्द्र जैन की याचिका पर सुनवाई 26 नवंबर तक स्थगित

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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की धार्मिक आस्था के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश देने के आवेदन पर सुनवाई पर 26 नवंबर तक स्थगित कर दी है। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सुनवाई के बाद कहा कि अदालत सीबीआई बनाम अजय सिंह चौटाला के मामले में गवाहों के बयान रिकार्ड करने में व्यस्त थी इसलिए आदेश नहीं दिया जा सका। अब आदेश 26 नवंबर को दिया जाएगा।

जैन के वकील ने पहले यह कहते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था कि उनके मुवक्किल को जेल अधिकारियों ने फल, सब्जियां और मेवे देना बंद कर दिया है और चूंकि वह जैन हैं तथा धार्मिक उपवास पर हैं, इसलिए वह इसके लिए हकदार है और धार्मिक उपवास के दौरान विशेष आहार और इसे रोका नहीं जा सकता। जैन के वकील ने कहा कि जब तक तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें दिए जाने वाले आहार को जारी रखने के निर्देश जारी किए जाएं।

तिहाड़ के विधि अधिकारी ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार जैन के आहार पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। जैन पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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