दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक के अनुरोध वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से किया इनकार

0
162

उच्चतम न्यायालय ने चार दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों पर रोक लगाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की एक पीठ ने कहा कि समय बीतने के साथ याचिका निरर्थक हो गई है। याचिकाकर्ता नेशनल यूथ पार्टी के वकील ने कहा कि वे चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दे रहे हैं और नगर निगम चुनावों पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि मतदान रविवार को होना है और वह इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके द्वारा उसने नगर निगम चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दी थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here