फीस बढ़ाने को लेकर दिल्ली सरकार ने सस्पेंड की रोहिणी के डीपीएस की मान्यता

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दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने अकादमिक सत्र 2021-22 में फीस बढ़ाकर नियमों का उल्लंघन करने को लेकर रोहिणी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की मान्यता निलंबित कर दी है। निदेशालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, स्कूल प्राधिकरण ने स्कूल की फीस बढ़ाकर और अभिभावकों को कानूनी नोटिस भेजकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया। अभी इस मामले पर रोहिणी सेक्टर-24 में स्थित स्कूल से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि छात्रों से ली गयी अतिरिक्त फीस लौटा दी जाएगी। बहरहाल, स्कूल को मान्यता के साथ 2022-23 सत्र पूरा करने दिया जाएगा। डीपीएस रोहिणी को 2023-24 सत्र के लिए कोई दाखिला नहीं लेने के लिए कहा गया है।

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