दिल्ली आबकारी नीति : सीबीआई के बाद ईडी का एक्शन, धनशोधन मामले में सिसोदिया गिरफ्तार

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितता से संबंधित धन शोधन के आरोपों को लेकर बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 51 वर्षीय नेता को धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत तिहाड़ जेल में दूसरे दौर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया अपने जवाब में ‘टालमटोल’ कर रहे थे और ‘जांच में सहयोग नहीं’ कर रहे थे। दिल्ली में वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई और अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने और इसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 26 फरवरी को गिरफ्तार किये जाने के बाद सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई अदालत के समक्ष 10 मार्च को सुनवाई होनी है, जिसके एक दिन पहले ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। ईडी को एक विशेष पीएमएलए अदालत से पेशी वारंट प्राप्त करने की उम्मीद है, जिसके बाद एजेंसी पूछताछ के लिए सिसोदिया की हिरासत का अनुरोध करते हुए उन्हें शुक्रवार को अदालत के सामने पेश करेगी। ईडी ने सिसोदिया से पहले दौर की पूछताछ सात मार्च को थी। अगर ईडी को सिसोदिया की हिरासत मिल जाती है, तो शुक्रवार को सीबीआई मामले में जमानत मिलने की स्थिति में भी उन्हें पूछताछ के लिए मध्य दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय ले जाया जाएगा और उनके बयान दर्ज करने के साथ ही अन्य आरोपियों से सामना कराया जाएगा।

जांच एजेंसी के, सिसोदिया से उनके पास मौजूद सेलफोन को कथित रूप से बदलने एवं नष्ट करने और दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में लिए गए नीतिगत फैसलों तथा उनके कार्यान्वयन के समय के बारे में पूछताछ किए जाने की संभावना है। आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने से संबंधित दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने शराब व्यापारियों को साठगांठ का अवसर प्रदान किया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी (आप) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

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