धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

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उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। पीठ ने ईडी को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।

उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास “कम विकल्प” बचे थे। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद संघीय एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धनशोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

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