नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किये जाने के खिलाफ सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।
पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि वह अनुरोध पर गौर करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी की 13 दिन की हिरासत के बाद 15 फरवरी को जेल भेज दिया गया था।