न्यूजक्लिक और इसके प्रवर्तक को प्रदान की गई अंतरिम सुरक्षा की जाए रद्द, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा ईडी

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर उससे उस आदेश को रद्द करने की अपील की, जिसके तहत ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। हाल ही में ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक खबर के बाद ‘न्यूजक्लिक’ फिर से सुर्खियों में है। खबर में दावा किया गया है कि समाचार पोर्टल अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम से धन प्राप्त करने वाले एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, जो कथित तौर पर चीनी सरकारी मीडिया मशीनरी के साथ मिलकर काम करता है।

उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई 2021 को अगली सुनवाई तक ‘न्यूजक्लिक’ और उसके प्रधान संपादक पुरकायस्थ को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि उसे इस मामले की जांच में अतिरिक्त सामग्री का पता लगा है, जो धन शोधन के अपराध का खुलासा करती है” और इस संदर्भ में “प्रासंगिक तथ्य” एक सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश किए जाएंगे।

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