दिल्ली की एक अदालत ने एक कारोबारी के बेटे के अपहरण के 15 साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंदर कुमार खर्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे उन्हें दोषी साबित कर दिया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज रंगा ने कहा कि गौरव चौहान, अंकुर सिंह और सही राम ने 27 जुलाई, 2009 को निकुंज मित्तल का अपहरण कर लिया था और उसके पिता राजीव मित्तल से दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी, जिसके दो दिन बाद उन्हें रकम सौंप दी गई थी।
पुरानी दिल्ली में रहने वाले कारोबारी राजीव के बेटे का कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र में अपहरण किया गया था। शनिवार को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि पिता एवं शिकायतकर्ता राजीव और निकुंज की गवाही कठोर जिरह के बावजूद सही साबित हुई। न्यायाधीश ने 91 पृष्ठ के आदेश में कहा कि वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों से भी आरोपियों का दोष सिद्ध हुआ है। अदालत ने दोषियों की आय और संपत्ति संबंधी दस्तावेज दाखिल करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय की है, जिसके बाद सजा पर बहस होगी।