दिल्ली कोर्ट ने लाल किला विस्फोट मामले के एक आरोपी को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा

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दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। आरोपी को पटियाला हाउस अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। मीडियाकर्मियों को अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ”दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों को अदालत परिसर में और उसके आसपास तैनात किया गया है।” उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दंगा रोधी उपकरणों से लैस दल तैयार हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटकों से लदी एक कार में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। लाल किले के पास विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई कार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी चला रहा था। उमर का संबंध एक ”सफेदपोश” आतंकी मॉड्यूल से था जिसका भंडाफोड़ मुख्य रूप से हरियाणा के फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के बाद हुआ था। अधिकारियों के अनुसार, अली को एनआईए ने रविवार को गिरफ्तार किया था और जिस हुंदै आई20 कार में विस्फोट हुआ था, वह उसके नाम पर पंजीकृत थी।