प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की 11.49 लाख रुपये बैंक जमा राशि के अलावा सिसोदिया दंपती की दो अचल संपत्ति कुर्क की गई है। जांच एजेंसी ने इस मामले में सिसोदिया दंपती और कुछ अन्य आरोपियों की 52.24 रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी आदेश जारी किया है। ईडी ने बताया कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की दो अचल संपत्ति और गिरफ्तार आरोपी राजेश जोशी की एक जमीन/फ्लैट कुर्क की है। जोशी चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं। एजेंसी ने पंजाब के शराब कारोबारी और पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा की जमीन/फ्लैट भी कुर्क की है।
ईडी इस मामले में गौतम मल्होत्रा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इसी आदेश के तहत 44.29 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी कुर्क की गई। कुर्क की गई संपत्ति में मनीष सिसोदिया की बैंक में जमा 11.49 लाख रुपये की राशि, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (16.45 करोड़ रुपये की राशि) और अन्य चल संपत्ति भी शामिल हैं। ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल्ल की कंपनी है। ईडी ने ढल्ल को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया है।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को इस मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का खंडन किया है। बाद में वह नीति रद्द कर दी गई और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।