दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू परिणामों के बाद विजय जुलूस निकालने पर लगाया प्रतिबंध

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के नतीजों के बाद उम्मीदवारों और छात्र संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी हिस्से में विजय जुलूस निकालने पर बुधवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रही लेकिन अगर चुनाव ‘संतोषजनक क्रम’ में नहीं हुए तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाई जा सकती है।

पीठ ने कहा, “हम चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुए तो हम पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगा सकते हैं।” पीठ ने दिल्ली पुलिस, डीयू अधिकारियों और नागरिक प्रशासन को निर्देश दिया कि वे डूसू चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संभव व स्वीकार्य कदम उठाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि चुनावों के दौरान नियमों का कोई उल्लंघन न हो।