कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड बैठक बुलाएं: उच्च न्यायालय

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को धन जुटाने और अपने कर्मचारियों का पिछले कई महीनों से बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए एक महीने के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने बकाया वेतन के भुगतान के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड के सदस्यों को बैठक में शामिल होने और सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने इस वर्ष की शुरुआत में अदालत का रुख कर दावा किया था कि उन्हें पिछले साल अक्टूबर से उनका वेतन नहीं मिला है और वे ”जबरदस्त आर्थिक संकट” का सामना कर रहे हैं। अदालत ने 11 जुलाई को दिये अपने आदेश में कहा, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को धन जुटाने और याचिकाकर्ताओं के बकाया भुगतान के उद्देश्य से एक महीने के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य भी उक्त बैठक में शामिल होंगे और सहयोग करेंगे। सुनवाई के दौरान मौजूद सीईओ रेहान रजा ने अदालत को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में बोर्ड की बैठक बुलाई जायेगी।

उच्च न्यायालय ने अदालत के निर्देश के बावजूद कर्मचारियों को लगभग नौ महीने तक वेतन का भुगतान न करने पर स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें उपस्थित होने का एक जून को आदेश दिया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने सुनवाई के दौरान कहा कि बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि नहीं जुटाई जा सकी है क्योंकि बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई है। अदालत को सूचित किया गया कि ऐसी बैठक बुलाने का अधिकारी सीईओ के पास है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 अगस्त तय की और बोर्ड के सीईओ को उस तारीख पर उपस्थित रहने को कहा।

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