नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल रशीद की याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने संसद के मौजूदा मानसून सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है। इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर रशीद आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में जेल में बंद हैं। उन्होंने निचली अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उनसे 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हिरासत में संसद जाने के लिए होने वाला 1.44 लाख रुपये का दैनिक खर्च वहन करने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की पीठ ने याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद रशीद गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।