ट्विटर शाहरुख की फिल्म ‘जवान’ की सामग्री साझा करने वाले लोगों की जानकारी दे: हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को ट्विटर से कहा कि वह अभिनेता शाहरुख खान की आगामी फिल्म ‘जवान’ की क्लिप उसके मंच पर कथित रूप से साझा कर रहे कुछ लोगों के ई-मेल, ‘आईपी एड्रेस’ और फोन नंबर के बारे में जानकारी दे। अदालत ने पूर्व में फिल्म निर्माता ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड’ की ओर से मुकदमा दायर किए जाने के बाद यूट्यूब, ट्विटर और रेडिट को फिल्म से संबंधित अनधिकृत सामग्री और क्लिप को तत्काल अवरुद्ध करने का निर्देश दिया था। वादी के वकील ने दावा किया कि ट्विटर पर पांच खाते फिल्म से संबंधित जानकारी को मंच पर साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसे ‘लीक’ कर रहे हैं उनकी कंपनी के ‘सिस्टम’ तक पहुंच है। वकील ने उन खातों के बारे में जानकारी साझा करने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने आदेश दिया कि ट्विटर वादी के वकील को खातों की जानकारी प्रदान करे ताकि वादी उचित कार्रवाई कर सके। अदालत ने अप्रैल में विभिन्न वेबसाइट और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ‘जवान’ फिल्म से संबंधित कोई भी चित्र, गाना, ऑडियो और वीडियो क्लिप उचित लाइसेंस के बिना प्रदर्शित करने या उपयोग करने से रोक दिया था। उच्च न्यायालय ने यूट्यूब, ट्विटर और रेडिट को फिल्म निर्माता कंपनी द्वारा संदर्भित सभी सामग्री और क्लिप को तुरंत रोकने और हटाने का निर्देश दिया।

अदालत का अंतरिम आदेश फिल्म निर्माता कंपनी की उस याचिका पर आया जिसमें विभिन्न वेबसाइट और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं एवं अन्य पर फिल्म ‘जवान’ से संबंधित सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। आरोप है कि फिल्म की क्लिप और चित्र पहले से ही इंटरनेट पर विभिन्न मंचों पर उपलब्ध हैं जबकि फिल्म के किसी भी हिस्से को प्रसारित या इस्तेमाल करने के लिए अब तक किसी संस्था को वादी द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। यह फिल्म सात सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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