दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 5,000 शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने के निर्देश की कथित रूप से अवहेलना करने पर शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा निदेशालय (डीओई) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्री ने एक जुलाई को आदेश दिया था कि किसी भी शिक्षक का तबादला सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने किसी विशेष स्कूल में 10 साल से अधिक समय बिताया है।
आतिशी ने अपने नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 239एए का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की निर्वाचित सरकार राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कार्यकारी अधिकार रखती है। मंत्री ने शिक्षा विभाग के सचिव और शिक्षा विभाग से पूछा है कि उनके आदेशों की अवहेलना करके अनुच्छेद 239एए का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।