आबकारी नीति से जुड़ा मामला: अदालत ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में एक अदालत ने सोमवार को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल को उनकी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद यहां विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया था। ईडी ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान ‘बिल्कुल सहयोग’ नहीं किया। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से अपनी गिरफ्तारी का संदर्भ देते हुए ‘आप’ नेता ने कहा, ” प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे हैं, वह देश के लिए अच्छा नहीं है।

अदालत में केजरीवाल की पत्नी सुनीता के अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। संघीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अगले दिन विशेष न्यायाधीश बवेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें उनकी रिमांड को चार दिन बढ़ाकर एक अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था। अपने रिमांड आवेदन में जांच एजेंसी ने ‘आप’ नेता पर “दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है जिसमें नीति बनाना, लागू करना, फायदा पहुंचाना, रिश्वत लेना और अपराध से अर्जित पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में करना शामिल है।

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