विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार करने योग्य हैं या नहीं, इस विषय पर दिल्ली उच्च न्यायालय जुलाई में सुनवाई करेगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी इन दोनों एनजीओ की अध्यक्ष हैं। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ज्योति सिंह ने बृहस्पतिवार को केन्द्र सरकार के वकील द्वारा याचिकाओं के स्वीकार्यता पर सवाल उठाए जाने के बाद दोनों याचिकाओं को 18 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर में इस कानून के कथित उल्लंघन के आरोप में दोनों एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए थे।