दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की याचिका पर आज सुनवाई करेगी हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेने से संबंधित प्रावधान को चुनौती दी गई है। यह याचिका हाल के एक मामले की पृष्ठभूमि में दायर की गई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई से सात अगस्त तक हुए 8वें विश्व शहर शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इससे पहले याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत विदेश यात्राओं की अनुमति से संबंधित याचिका में मांगी गई राहत के समर्थन में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा था। याचिका में कहा गया है कि यह इस तरह विशेषाधिकार के दुरुपयोग का पहला उदाहरण नहीं है और मुख्यमंत्री को 2019 में कोपेनहेगन में सी -40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

याचिका में दावा किया गया है कि गहलोत ने ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के निमंत्रण पर लंदन जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गहलोत ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत और आधिकारिक यात्राओं की अनुमति देने या अनुमति नहीं देने की केंद्र सरकार की शक्ति के संबंध में उचित दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की है।

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