यूपी के अमरोहा में तालाब पर शैक्षणिक संस्थान बनाने के मामले में एनजीटी ने जवाब मांगा

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक तालाब की भूमि पर स्थापित किये जा रहे संस्थानों के मामले में दो स्कूलों और दो शैक्षणिक संस्थानों से जवाब मांगा है। मार्च में, एनजीटी ने मामले में जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था। याचिका के अनुसार, जलाशय के रूप में दर्ज भूमि की प्रकृति को नहीं बदला जा सकता है। यह भी आरोप लगाया गया कि निर्माण की अनुमति कुछ दस्तावेजों में हेराफेरी करके हासिल की गई थी।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 15 मई को पारित एक आदेश में जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें पुराने भूमि रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा गया था कि भूखंड एक तालाब के रूप में दर्ज किया गया था। पीठ ने जिले के धनौरा रोड क्षेत्र के चार शैक्षणिक संस्थानों – रशीदा बेगम मुस्लिम विद्यालय, मेस्को पब्लिक स्कूल, मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस – को प्रतिवादी या पक्षकार के रूप में शामिल किया। पीठ ने कहा, ”नये जोड़े गए प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए

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