शाही ईदगाह विवाद: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा उच्च न्यायालय के एक अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका अधिवक्ता आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की गई है।

उच्च न्यायालय ने एक अगस्त को मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और व्यवस्था दी थी कि शाही ईदगाह के ‘धार्मिक चरित्र’ को निर्धारित करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया था कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर विवाद से संबंधित हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और इसलिए वे स्वीकार्य नहीं हैं। साल 1991 का यह अधिनियम देश की स्वतंत्रता के दिन मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। केवल राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। हिंदू पक्ष द्वारा दायर किए गए मामलों में औरंगज़ेब युग की शाही ईदगाह मस्जिद को ‘हटाने’ की मांग की गई है। उनका दावा है कि यह एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी, जो कभी वहां था।