दुष्कर्म मामले में 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

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उच्चतम न्यायालय ने 40 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोपी 23 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। न्यायालय ने कहा कि उसके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि नोटिस जारी होने के बावजूद शिकायतकर्ता पेश नहीं हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने आरोपी की ओर से पेश हुए वकील के इस तर्क पर भी गौर किया कि यह रिश्ता सहमति से बना था। न्यायालय ने पहले आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि नौ महीने जेल में रहने के बावजूद उस पर आरोप तय नहीं किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि महिला ‘बच्ची नहीं’ है और ‘एक हाथ से ताली नहीं बज सकती’।

तीखी टिप्पणी करते हुए, पीठ ने यह भी पूछा था कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ बलात्कार का मामला कैसे दर्ज कर सकती है, जबकि महिला स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। पीठ ने कहा, ”एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। आपने किस आधार पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है? वह बच्ची नहीं है। महिला 40 साल की है। वे दोनों साथ में जम्मू गए थे। आपने धारा 376 क्यों लगाई है? यह महिला सात बार जम्मू जाती है और पति को कोई फर्क नहीं पड़ता।” शीर्ष अदालत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस शिकायत के अनुसार, महिला पहली बार 2021 में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कपड़ों के ब्रांड के प्रचार के लिए एक इन्फ्लुएंसर की तलाश में उसके संपर्क में आई थी।

शुरुआती बातचीत के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर कंटेंट निर्माण को बेहतर बनाने के लिए एक आईफोन मांगा, जिसकी व्यवस्था उसने जम्मू में एक अधिकृत एप्पल स्टोर के माध्यम से की। हालांकि, आरोपी द्वारा फोन को बेचने की कोशिश के बाद उनके पेशेवर रिश्ते खराब हो गए। अधिकृत विक्रेता ने महिला के खाते में पैसे वापस कर दिए, लेकिन 20,000 रुपये काट लिए। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने उससे सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला कर लिया। दिसंबर 2021 में, वह व्यक्ति 20,000 रुपये लौटाने और माफी मांगने के लिए नोएडा स्थित महिला के आवास पर गया। इसके बाद, उसने उसे कनॉट प्लेस में एक ब्रांड शूट के लिए जाने के लिए मना लिया। शिकायत में कहा गया है कि इस दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ मिली मिठाई दी जिसे खा कर वह बेहोश हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि हिंदू राव अस्पताल ले जाने के आश्वासन के विपरीत, वह व्यक्ति उसे अस्पताल के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया, उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके पर्स से पैसे चुराए और उसकी नग्न तस्वीरें खींचीं। इसके बाद, शिकायत के अनुसार, महिला को कथित तौर पर जम्मू जाने के लिए मजबूर किया गया, जहां ढाई साल तक उसका यौन शोषण किया गया, जबरन वसूली की गई और उसे धमकियां दी गईं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 354 (महिला पर हमला), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।