एक महीने के भीतर पुलिस थानों, जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी लगाएं : सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के उसके निर्देशों का एक महीने के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र एवं राज्यों की सरकारों को 29 मार्च तक अपने आदेश पर अमल संबंधी हलफनामा दायर करने को कहा। साथ ही यह भी आगाह किया कि आदेश का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूतर होना होगा।

खंडपीठ ने 21 फरवरी को कहा, यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो हम केंद्रीय गृह सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। शीर्ष अदालत ने 2020 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण सहित जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया था। ये एजेंसियां पूछताछ करती हैं और गिरफ्तारी की शक्ति रखती हैं। इस मामले के न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक पहले के निर्देशों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी हैं।

न्यायालय ने देश भर के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए छह सप्ताह का समय निर्धारित किया था। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि प्रत्येक पुलिस थाने में, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, मुख्य द्वार, लॉक-अप, कॉरिडोर, लॉबी और रिसेप्शन के साथ-साथ लॉक-अप रूम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भाग कैमरे की नजर से न बचे।

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