सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर उदयनिधि के खिलाफ कोई नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री एम उदयनिधि स्टालिन की ”सनातन धर्म को खत्म करने” संबंधी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कोई नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के संबंध में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दर्ज मामलों में उन्हें बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण देने वाले अंतरिम आदेश की वैधता की अवधि बढ़ा दी।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता ने सितंबर 2023 में एक सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसका ‘उन्मूलन’ किया जाना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। स्टालिन की इस टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू और कर्नाटक सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।