सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सहारा समूह की कंपनियों से अपने लंबित वेतन के भुगतान की अपील करने वाले कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई किए जाने की संभावना है। उच्चतम अदालत ने 14 अक्टूबर को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) की याचिका पर केंद्र, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य हितधारकों से जवाब मांगा था। इस याचिका में सहारा ने अपनी 88 प्रमुख संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी थी। एसआईसीसीएल की याचिका पहले ही 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
शुक्रवार को वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि कर्मचारियों की अंतरिम याचिकाओं को भी सोमवार को सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इससे पहले, पीठ ने सहारा समूह के धन वापसी दायित्वों से संबंधित लंबे समय से लंबित मामले में एसआईसीसीएल के अंतरिम आवेदन (आईए) पर सुनवाई की, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश भी शामिल थे।

