बाहर आएंगे या अभी जेल में ही रहेंगे आप के मंत्री सत्येंद्र जैन? जमानत पर याचिका की सुनवाई 13 सितंबर तक स्थगित

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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सांसदों/विधायकों के मामले की विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए टाल दी। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जैन, उनकी पत्नी और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद उनके (सत्येंद्र जैन) के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने जैन की पत्नी पूनम जैन तथा दो अन्य अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दे दी।

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