दिल्ली उच्च न्यायलय में कल से शुरू होगा काम, 50 फीसदी क्षमता की है अनुमति

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कोरोना के चलते दिल्ली के उच्च न्यायलय को बंद रखा गया था लेकिन अब कोरोना मामलों में कमी देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय और सातों जिला अदालतें सोमवार से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगी। सभी अदालतों में 50 फीसदी न्यायिक अधिकारी प्रतिदिन काम करेंगे। इसी तरह 50 फीसदी कर्मचारी भी हाजिर रहेंगे। वहीं, 2 मार्च से अदालतें नियमित रूप से काम करेंगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के न्यायाधीश रोटेशन के आधार पर काम करेंगे। इसी के तहत सूची के आधार पर सोमवार से न्यायिक अधिकारी अदालतों में बैंठेंगे। हालांकि, बाकी बचे 50 फीसदी न्यायिक अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से नियमित तौर पर सुनवाई जारी रखेंगे। यह प्रक्रिया 14 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेगी। आगामी, 2 मार्च से अदालतों को नियमित तौर पर खोल दिया जाएगा। जो भी मुद्दई या वकील अदालत खुलने के बाद भी अपने मामले की सुनवाई वर्चुअल मोड में करना चाहेगा, वह इसका आग्रह कर सकता है। इसके लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकता है। उसके आग्रह पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। यह व्यवस्था सभी अदालतें नियमित तौर पर खुलने के बाद भी जारी रहेंगी।

अदालत खोलने के साथ ही निर्देश दिया गया है कि अदालतकर्मी, वकील, मुद्दई और अदालत आने वाले अन्य लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करेंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। अदालत आने वाले सभी पक्षकारों को कहा गया है कि जल्द से जल्द वैक्सीन की डोज पूरी कर लें।

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