निजी स्कूलों में दाखिला: दिल्ली सरकार ने दूरी मानदंड को एक किलोमीटर से बढ़ाकर तीन किलोमीटर किया

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निजी स्कूलों में प्रवेश स्तरीय कक्षाओं में दाखिले के इच्छुक ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग), डीजी (वंचित समूह) और सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चे) श्रेणी के छात्र-छात्राएं अब प्रथम वरीयता में अपने घर से तीन किलोमीटर तक के दायरे में स्थित संस्थान चुन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पहले ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के बच्चे प्रथम वरीयता में घर से एक किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित स्कूलों का ही चयन कर सकते थे।

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के संज्ञान में आया है कि कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में आमतौर पर किसी स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदक चुन लिए जाते हैं और एक से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आवेदकों की संभावनाएं घट जाती हैं, क्योंकि अधिकांश सीटें भर जाती हैं। शिक्षा निदेशक हिमांशू गुप्ता ने कहा, निजी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कोटे के तहत अधिक से अधिक इच्छुक ‍अभिभावकों को अपने बच्चे के दाखिले के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से शिक्षा निदेशालय ने प्रथम वरीयता के संस्थान में दूरी के मानदंड को 0 से एक किलोमीटर से बढ़ाकर 0 से तीन किलोमीटर कर दिया है।

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