दिल्ली में नगर निगम के चुनाव काफी समय से चर्चा का विषय बने हुए है। पहले राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तरीखों की घोषणा नहीं की। उसके बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की और फिर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने मोदी जी के आगे हाथ भी जोड़ लिए. इसके बाद अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से सवाल किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वीवीपैट वाली ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। इस मामले में जस्टिस रेखा पल्ली ने राज्य चुनाव आयोग के वकील से इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए कहा है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की गई है।
दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक याचिका दर्ज की थी। इस याचिका में दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग को ईवीएम के साथ आगामी एमसीडी चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस दौरान लॉयर राहुल मेहरा और राकेश कुमार सिन्हा का कहना था कि वीवीपैट मशीनों के बिना ईवीएम मशीनों की सटीकता का पता लगाना और किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इनकार करना असंभव है।
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