पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण में रिक्त पदों को भरे केन्द्र सरकार : दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत आने वाले न्यायिक प्राधिकरण में सदस्य (प्रशासन), सदस्य (कानून) और सदस्य (वित्त या लेखा) सहित विभिन्न रिक्त पदों को चार महीने के भीतर भरने के लिए तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी और रजिस्ट्रार के पदों को भी तेजी से भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, केंद्र को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत आने वाले न्यायिक प्राधिकरण में सदस्य (प्रशासन), सदस्य (कानून) और सदस्य (वित्त या लेखा) सहित विभिन्न रिक्त पदों को चार महीने के भीतर भरने के लिए तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। उच्च न्यायालय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न्यायिक प्राधिकरण में नियुक्तियों और रिक्तियों के मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था।

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