Delhi Violence: उमर खालिद को आज भी नहीं मिली जमानत, 23 मार्च तक टाला गया फैसला

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उमर खालिद(umar khalid) को अब जमानत के लिए 23 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा. दिल्ली कोर्ट(delhi court) ने दिल्ली हिंसा(delhi violence) के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला 23 मार्च तक के लिए टाल दिया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को दोपहर चार बजे होगी. सोमवार को अदालत फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों को लेकर सुनवाई कर रही थी. इन दंगों में मास्टरमाइंड के तौर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (jnu) के पूर्व छात्र उमर खालिद का नाम सामने आया था.

बता दें कि तीन मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. यह दूसरी बार है जब उमर खालिद की याचिका पर फैसला नहीं सुनाया गया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत पहले सोमवार को आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस मामले को बुधवार के लिए इसे टाल दिया.उनका कहना था कि अभी फैसला तैयार नहीं है.

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