Delhi latest news in hindi: नई दिल्ली। एमसीडी चुनाव से पहले दक्षिणी दिल्ली ने कुछ गाइड लाइंस जारी की है। जिससे दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक ही संपत्ति पर फ्लोर अनुसार अलग-अलग नक्शे पास करने की अनुमति दे दी है। दक्षिणी निगम की ओर से इस बाबत गाइडलाइंस जार कर दी हैं। वर्ष 2011 में दिल्ली नगर निगम ने अलग-अलग नक्शे पास कराने की गाइलाइन तैयार की थी, जिन्हें अब जारी कर दिया गया है।
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इंजीनियर से सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा
फ्लोरवाइज किसी बिल्डिंग को नियमित कराने के लिए यह जरूरी होगा कि जिस प्लॉट पर फ्लोरवाइज मकान बने हैं, उस पूरी बिल्डिंग का नक्शा पास हो।इसके बाद नगर निगम के द्वारा नियुक्त किए गए ढांचागत इंजीनियर से सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली नगर निगम के पैनल इंजीनियरों से स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं लेना है तो कानपुर और रोपड़ आईआईटी इंजीनियरों से भी स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। निगम की गाइडलाइंस में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर नक्शा पास करने या भवन को रेगुलगाइज करने के बाद किसी बिल्डिंग में कोई हादसा होता है या बिल्डिंग के आसपास की किसी बिल्डिंग को क्षति पहुंचती है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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घर बैठे हो जाएगा नक्शा पास
एक ही संपत्ति के अलग-अलग नक्शे पास कराने के लिए लोगों को निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोग निगम के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा पास करा कर मकान बना सकते हैं। दक्षिणी निगम के एक सीनियर अफसर ने बताया कि दिल्ली में 90 प्रतिशत रेजिडेंशल प्लॉट 100, 200 और 300 वर्गमीटर के हैं। लोग इन प्लॉटों का बिल्डिंग प्लान मैप तो पास कराना चाहते हैं, लेकिन औपचारिकताएं इतनी अधिक होती हैं कि वे पूरा नहीं कर पाते। सभी लोग आसानी से नक्शा पास करा सकें। निगम की तैयारी है कि इन्हें भी बाकी लोगों की तरह घर बैठे ही नक्शे पास कराने की सुविधा दी जाए।