दिल्ली सरकार के वन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के बिजवासन इलाके में ‘अवैध’ तरीके से 990 पेड़ों की कटाई करने पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) पर 5.93 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। उप वन संरक्षक (पश्चिमी वन प्रभाग) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वन रक्षक ब्रह्मानंद मलिक द्वारा जमा की गई रिपोर्ट में यह पाया गया है कि बिजवासन इलाके के 4.09 हेक्टेयर इलाके में ‘आरएलडीए के अवैध, अनुचित और गैर पेशेवर कृत्य’ द्वारा करीब 990 पेड़ों को हटा दिया गया है या काट दिया गया है।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब दो स्थानीय लोगों ने दिल्ली पुलिस और वन विभाग से इलाके में पेड़ों की कटाई के बारे में शिकायत की। आदेश में कहा गया कि वन प्रभाग ने पेड़ों के करीब 207 तना को 26 से 31 मई के बीच की गई खुदाई के दौरान मिट्टी और रेत से बरामद किया। आदेश में कहा गया है, ”(वन रक्षक)ब्रह्मानंद मलिक द्वारा सौंपे गए तथ्यों की समीक्षा, आरएलडीए द्वारा जमा किए गए जवाब और मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश में अपराध करने वाले आरएलडीए पर 5,93,70,967 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही निर्देश दिया जाता है कि जुर्माने की राशि डिमांड ड्राफ्ट के जरिये उप वन संरक्षक (पश्चिम) के कार्यालय में 30 जून तक या उससे पहले जमा कराई जाए अन्यथा अपराध करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।