उच्चतम न्यायालय ने टीवी चैनल ज़ी न्यूज के संपादक रजनीश आहूजा को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर दी। ज़ी न्यूज़ पर झूठी खबर प्रसारित करने के लिए दर्ज प्राथमिकी में दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उदयपुर में एक व्यक्ति की हालिया हत्या को माफ कर दिया।
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने आहूजा की याचिका पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों और केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च अदालत ने राज्यों को नोटिस जारी किया और मामले को ज़ी न्यूज़ एंकर रोहित रंजन के मामले के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरष्ठि अधिवक्ता सद्धिार्थ दवे की दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में कहा, संपादक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी या इस मामले में भवष्यि के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।