Delhi Today News: जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, सभी के अधिकारों का संतुलन बनाना जरूरी

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Delhi News: हाईकोर्ट ने कहा कि उसे ‘फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों तक आम जनता के बिना किसी बाधा के पहुंचने के अधिकार के साथ-साथ उन लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा, जिनके पास अपना वाहन रखने के लिए समर्पित पार्किंग स्थान नहीं है।’ न्यायालय ने एक जनहित याचिका सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। याचिका में सरकार और परिवहन विभाग को पार्किंग की उपलब्धता के साक्ष्य होने के बाद ही वाहन की पंजीकरण करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि इससे बिना किसी रोकटोक के आने-जाने के अधिकार प्रभावित होगा। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ के समक्ष दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग प्लेस रूल्स, 2019 के नियम 9 की अधिसूचना और क्रियान्वयन की मांग की थी। इसके तहत ऐसे वाहनों के लिए पार्किंग स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही पंजीकरण या नवीनीकृत करने का प्रावधान होने का दावा किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजधानी में यातायात जाम की समस्या बढ़ रही है क्योंकि 2019 तक,रोजाना 2 से तीन हजार वाहन पंजीकृत हुए हैं, जो सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं।

इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से सक्षम प्राधिकार और अधिकारी से दिशानिर्देश प्राप्त करने और अगली सुनवाई पर स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार करेंगे क्योंकि समुचित सार्वजनिक परिवहन नहीं होने या परिवहन में शामिल वाहनों की खराब स्थिति के चलते निजी वाहन बढ़ रहे हैं। न्यायालय ने कहा है कि यह एक यह एक जटिल समस्या है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन लोगों की जरूरतों का पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा कि बढ़ते यातायात का मतलब यह नहीं है कि सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा। पीठ ने कहा कि यदि अच्छी सेवाएं उपलब्ध होंगे तो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही कहा कि परिवहन के साधन में गुणवत्ता अहम सवाल होने के साथ-साथ लास्ट माइल (अंतिम बिंदू) कनेक्टिविटी भी महत्वपूर्ण है। पीठ ने कहा कि कई बार मौसम की स्थिति ऐसी होती है कि मेट्रो स्टेशन से ऑफिस जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। पीठ ने कहा कि ऐसे में हमें सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने की जरूरत है।

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