भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संचालन के लिए प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति (सीओए) के गठन के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली देश की सर्वोच्च खेल संस्था की अपील पर उच्चतम न्यायालय गुरुवार को दिन में ही सुनवाई के लिए सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि सीओए की नियुक्ति से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) भारतीय संघ को निलंबित कर सकती है जैसा कि हाल में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामले में हुआ था। पीठ सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई खत्म करने के बाद दिन में आईओए की अपील पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।