दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि लोकायुक्त को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। आम आदमी पार्टी(aam aadmi party) ने 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोकायुक्त लाने का वादा किया था।
केजरीवाल सरकार ने यह जवाब चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार केजरीवाल सरकार को एक महीने के अंदर लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील का जवाब सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की है।
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि यह पार्टी ऐतिहासिक और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद अस्तित्व में आई थी लेकिन लोकायुक्त का पद दिसंबर 2020 से रिक्त है। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस संबंध में बैठक हुई है और नियुक्ति के लिए एक नाम की अनुशंसा की गई है। आगे भी प्रक्रिया चल रही है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार रिश्वत, काला धन, बेनामी संपत्ति, कर चोरी, सट्टेबाजी और आर्थिक व सफेदपोश अपराधों को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठा रही है और इसीलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते कोर्ट को लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में दखल देना होगा।