Delhi today news in hindi: नई दिल्ली। राजधानी में आज से बसों के लिए निर्धारित लेन पर वाहन खड़ा किया तो 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही अगर वाहन को क्रेन से हटाया जाता है तो उसके लिए 200 रुपये का अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा बृहस्पतिवार से अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए 14 क्रेन विशेष तौर पर लगाई गई है जो बस लेन में खड़े वाहनों को उठाने में ही इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली के 46 रूटों पर 474.91 किलोमीटर की दूरी में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर एक अप्रैल से परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस बस लेन से अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है।
फुटपाथ किनारे बस लेन घोषित
परिवहन विभाग ने व्यवस्थित यातायात के लिए मुख्य सड़कों पर फुटपाथ के किनारे की लेन को बस लेन घोषित किया है। इस लेन पर वाहन खड़े करने पर रोक लगा दी है। साथ ही बसों के लिए भी अनिवार्य किया गया है कि ड्राइवर भी सिर्फ निर्धारित लेन में ही बस को चलाए। इसको लेकर बीते करीब दो महीने से अभियान चल रहा है लेकिन एक अप्रैल से विधिवत तरीके से तीन चरण में अभियान चलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें पहले अतिक्रमण हटाया गया है लेकिन अब दूसरे चरण में चालान काटे जाने की कार्रवाई को सख्ती से अमल में लाया जाएगा। अभी तक बसों पर निर्धारित लेन में न चलाने पर कार्रवाई हो रही है। परिवहन विभाग के मुताबिक 97 बसों का चालान काटा जा चुका है। अभी तक कुल 11.20 लाख रुपये का चालान काटा जा चुका है।
बस लेने के लिए निर्धारित मुख्य रूट
- इंडिया गेट से आईआईआईटी गेट
गांधी नगर से नोएडा बॉर्डर - द्वाराका मोड से द्वारका सेक्टर-21
आईएसबीटी कश्मीरी गेट से सराय काले खां - मोरी गेट से धौलाकुआं
आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर - सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर
आईटीओ से कड़कड़डूमा - कालका जी से तुगलकाबाद
नेहरू प्लेस से सुब्रतो पार्क - जीटी करनाल बाईपास से सिंघु बॉर्डर
बादली से बवाना - अप्सरा बॉर्डर से गाजीपुर